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केंद्र ने स्वास्थ्य और तंदुरूस्ती से जुड़े सेलिब्रिटिज़, इनफ्लूएंसर और वर्चुअल इनफ्लूएंसर के लिए अतिरिक्त जारी किए दिशानिर्देश


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समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 11अगस्त। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत उपभोक्ता कार्य विभाग ने स्वास्थ्य और तंदुरूस्ती क्षेत्र से जुड़े सेलिब्रिटिज़, इनफ्लूएंसर और वर्चुअल इनफ्लूएंसर के लिए अतिरिक्त दिशानिर्देश जारी किए हैं।

ये दिशा-निर्देश 9 जून, 2022 को जारी भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम और भ्रामक विज्ञापनों के लिए समर्थन हेतु दिशानिर्देश, 2022 का एक महत्वपूर्ण विस्तार हैं , और 20 जनवरी 2023 को जारी की गई “अनुमोदन जानकारी!” मार्गदर्शक पुस्तिका के स्थान पर हैं। । केंद्र ने स्वास्थ्य और तंदुरूस्ती से जुड़े सेलिब्रिटिज़, इनफ्लूएंसर और वर्चुअल इनफ्लूएंसर के लिए अतिरिक्त प्रभावशाली दिशानिर्देश स्वास्थ्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) और भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) सहित सभी हितधारकों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद तैयार किए गए हैं।

अतिरिक्त दिशानिर्देशों का उद्देश्य भ्रामक विज्ञापनों, निराधार दावों से निपटना और स्वास्थ्य और तंदुरूस्ती के समर्थन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। दिशानिर्देशों के तहत, मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्रमाणित चिकित्सकों और स्वास्थ्य और फिटनेस विशेषज्ञों को जानकारी साझा करते समय, उत्पादों या सेवाओं को बढ़ावा देने या स्वास्थ्य संबंधी कोई भी दावा करते समय यह बताना होगा कि वे प्रमाणित स्वास्थ्य/फिटनेस विशेषज्ञ और चिकित्सा व्यवसायी हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ या चिकित्सा व्यवसायी के रूप में प्रस्तुत करने वाली सेलिब्रिटिज़, इनफ्लूएंसर और वर्चुअल इनफ्लूएंसर को जानकारी साझा करते समय, उत्पादों या सेवाओं को बढ़ावा देते समय या कोई स्वास्थ्य संबंधी दावे करते समय स्पष्ट डिस्क्लेमर देना होगा।

उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि देखने वाले यह समझें कि उनकी पुष्टि को पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार के विकल्प के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह डिस्क्लोजर या डिस्क्लेमर तब आवश्यक है जब खाद्य पदार्थों और न्यूट्रास्यूटिकल्स से प्राप्त होने वाले स्वास्थ्य लाभ, बीमारी की रोकथाम, उपचार या इलाज, चिकित्सा स्थितियों, स्वास्थ्य लाभ के तरीकों या प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने आदि जैसे विषयों पर बात या दावा किया जाए। यह डिस्क्लोजर या डिस्क्लेमर किसी वस्तु का समर्थन, प्रचार, या स्वास्थ्य संबंधी दावे करने के किसी भी अवसर पर प्रदर्शित किया जा सकता है।

सामान्य तंदुरूस्ती और स्वास्थ्य सलाह जैसे ‘पानी पिएं और हाइड्रेटेड रहें’, ‘नियमित रूप से व्यायाम करें और शारीरिक रूप से सक्रिय रहें’, ‘बैठने का समय और स्क्रीन समय कम करें’, ‘पर्याप्त अच्छी नींद लें’, ‘तेजी से ठीक होने के लिए हल्दी वाला दूध पिएं’, हानिकारक यूवी किरणों से बचने के लिए रोजाना’ ‘सनस्क्रीन का उपयोग करें,’ ‘बेहतर वृद्धि के लिए बालों में तेल लगाएं’ आदि जो विशिष्ट उत्पादों या सेवाओं से जुड़े नहीं हैं या विशिष्ट स्वास्थ्य स्थितियों या परिणामों को लक्षित नहीं करते हैं, उन्हें इन नियमों से छूट दी गई है।

हालांकि, खुद को स्वास्थ्य विशेषज्ञ या चिकित्सकों के रूप में प्रस्तुत करने वाली इन सेलिब्रिटिज़, इनफ्लूएंसर और वर्चुअल इनफ्लूएंसर के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अपने व्यक्तिगत विचारों और पेशेवर सलाह के बीच स्पष्ट रूप से अंतर करें और बिना ठोस तथ्यों के विशिष्ट स्वास्थ्य दावे करने से बचें। इस बात की हमेशा सिफारिश की जाती है कि दर्शकों को पेशेवर चिकित्सा परामर्श प्राप्त करने और उत्पादों या सेवाओं के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। डीओसीए सक्रिय रूप से इन दिशानिर्देशों की निगरानी और कार्यान्वयन करेगा।

उल्लंघन करने पर उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 और कानून के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है। विभाग उपभोक्ता हितों की रक्षा करने और एक निष्पक्ष और पारदर्शी बाज़ार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, विशेष रूप से तेजी से बढ रहे प्रभावशाली डिजिटल क्षेत्र में । यह दिशानिर्देश उद्योग को और मजबूत करेगा और उपभोक्ता हितों की रक्षा करेगा। The post केंद्र ने स्वास्थ्य और तंदुरूस्ती से जुड़े सेलिब्रिटिज़, इनफ्लूएंसर और वर्चुअल इनफ्लूएंसर के लिए अतिरिक्त जारी किए दिशानिर्देश appeared first on Samagra Bharat News website. (SAMAGRA BHARAT)